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वरिष्ठ शैक्षिक फेलोशिप

(1) वरिष्ठ अकादमिक अध्येतावृत्ति उन वरिष्ठ अध्येताओं को प्रदान की जाती है जिन्होंने अपने शैक्षिक जीवन में उच्चस्तरीय व गुणवतापूर्ण अकादमिक कार्य संपन्न किया हो। साथ ही, ख्यातिलब्ध जर्नल्स में शोधपत्र तथा अन्य प्रकाशन भी कराया हो।

(2) इस अध्येतावृत्ति के तहत प्रतिमाह रु 40,400/-(रु चालीस हजार चार सौ मात्र) प्रदान किए जाते हैं और आकस्मिक अनुदान के रूप में रु 44,000/-(रु चवालीस हजार मात्र) प्रतिवर्ष दो वर्ष की अवधि तक, जिसे विशेष परिस्थितियों में एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के बढ़ाया जा सकता है।

(3) यह अध्येतावृत्ति पूर्णकालिक शोधकार्य हेतु ही प्रदान की जाती है तथा इसे किसी अन्य कार्य (अल्पकालिक अथवा पूर्णकालिक शोध कार्य) के साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

(4) वरिष्ठ अकादमिक अध्येतावृत्ति हेतु चयन RPC की अनुमति से विज्ञापन द्वारा किया जाता है जहां उनके शोध संक्षेपिका/शोधकार्य के आधार पर विशेषज्ञों की स्वीकृति से शोधार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। चयन प्रक्रिया के तहत हर वर्ष 90 आवेदकों को SAF प्रदान किया जाता है।

(5) अध्येता को प्रारम्भ किए गए शोधकार्य की छमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जमा करानी होती है। अध्येता द्वारा किए जा रहे शोध की समीक्षा प्रथम वर्ष की समाप्ति पर होगी जहाँ अभ्यर्थी को विशेषज्ञ के समक्ष शोधकार्य की प्रस्तुति देनी होगी। अध्येता द्वारा किए जा रहे शोधकार्य की समीक्षा हर 6 महीने के अंतराल पर होगी तथा शोधकार्य के असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उसकी अध्येतावृत्ति को समाप्त भी किया जा सकता है एवं अध्येतावृत्ति के रूप में प्रदान की गई राशि की वसूली भी की जा सकती है।

(6) अध्येता के तय समयसीमा के अन्दर पुस्तक/विशेष निबंध/थीसिस आदि जमा कराने के उपरांत जब तक विशेषज्ञ द्वारा उस संदर्भ में संतोषजनक रिपोर्ट प्रेषित न की गई हो तब तक उसकी अंतिम किश्त (जिसमें 3 महीने की अध्येतावृत्ति तथा आकस्मिक निधि सम्मिलित है) रोके रखी जाएगी। पाण्डुलिपि का प्रकाशन होने के समय ICHR की अध्येतावृत्ति को उचित पावती दी जानी चाहिए।

(7) अध्येताओं द्वारा मूल बिल/वाउचर आदि के साथ व्यय का ब्यौरा सीधे ICHR में ही जमा किया जाना अनिवार्य है।

 

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